पैन कार्ड :- I’d Proofसमेत कई अन्य कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। कई बार लापरवाही या किसी अन्य कारण से यह खराब हो जाता है। PAN कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो ऐसे वापस पाएं। आपको 50 रुपये देने होंगे, सरकार घर भेज देगी. या फिर वॉलेट, फोटो या अन्य जानकारी मिट जाए तो इसके लिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसका डुप्लीकेट प्रिंट पाने के लिए हमें एफआईआर दर्ज कराने से लेकर सेंटर तक दौड़ने तक काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है।
Duplicat पैन कार्ड
- पहले डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब साकार ने पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करना संभव बना दिया है।
- यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है या आपका पैन कार्ड खराब हो जाता है तो अब Online सुविधा प्रदान की गई है। ख़राब हो गया है
- या अगर यह कहीं खो गया है, तो आप इसकी दूसरी प्रति आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए
- आप Online Print आवेदन दे सकते हैं और आपको कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना है। लगता है आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं
- आयकर विभाग UTITSL या NSDL- TIN के माध्यम से पैन कार्ड जारी करता है। आप इनमें से किसी भी एजेंसी से संपर्क करके अपने पैन कार्ड की एक और प्रति प्राप्त कर सकते हैं जिसने आपका पैन कार्ड जारी किया है।
पैन कार्ड को दोबारा कैसे प्रिंट करें
- इसके लिए आपको UTITSL या NSDL-TIN के Online पोर्टल पर जाकर 'Reprint PAN Card' के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक कर सकते हैं. इस सुविधा का उपयोग करने के बाद आप आसानी से अपना पैन कार्ड दोबारा प्रिंट करा सकते हैं।
- आप इसे अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं. इस दौरान आपके पास ये भी विकल्प है
- आप नया पैन कार्ड किस पते पर मंगवाना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव कराना चाहते हैं?
- दोनों एजेंसियां भारत में कहीं भी आधार कार्ड का Reprint देने के लिए 50 रुपये लेती हैं। वहीं,
- अगर आप इसे भारत के अलावा कहीं और Delivered कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 959 रुपये चुकाने होंगे।
- प्रति कार्ड भुगतान करना होगा. लेकिन, आवेदन करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप इसे कहां पहुंचाना चाहते हैं।
- चाहना। यदि आप इस अवधि के दौरान पता नहीं बदलते हैं, तो पैन कार्ड की कॉपी केवल Registered पते पर ही पहुंचाई जाएगी।
- पैन कार्ड की रीप्रिंट कॉपी के लिए आवेदन करते समय आपको पैन कार्ड और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। NSDL भी आधार कार्ड की मांग करता है क्योंकि यह पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है।
- पैन आधार को लिंक करना जरूरी है.
- सरकार ने पैन आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया है क्योंकि कई लोग आधार लिंक न होने से परेशान हैं।
- इस वजह से 2 या अधिक हिस्सेदारी रखना कानूनी तौर पर गलत है, इसलिए सरकार नए नियम लेकर आई है नीचे लिंक करना जरूरी है
ई-पैन कार्ड क्या है?
- सरकार द्वारा Income Tax नियमों में बदलाव के बाद आपके पैन कार्ड की हार्ड कॉपी बनवाने की कोई खास वजह नहीं रह गई है.
- इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सॉफ्टकॉपी यानी डिजिटल कॉपी जो आपके ईमेल पर भेज दी जाती है.
- आप UTITSL और NSDL TIN का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों ई-पैन जारी करते हैं। यह फीचर नया है और
- हालाँकि, आयकर विभाग द्वारा जारी PDF File पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए लागू है। इसके लिए यह मान्य भी है.
पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे प्रिंट करें
अपने पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको यह
सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैन कार्ड किस कंपनी का है।
इसे 2 कंपनियों द्वारा बनाया गया है जिन्हें
सरकार द्वारा पैन कार्ड बनाने की अनुमति दी गई है। आपका पैन
आपको उस कंपनी के लिंक पर क्लिक करना होगा जहां से इसे बनाया गया है।
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